Property Tax Department

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कर एवं राजस्व किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। उसके अभाव में संगठन की आर्थिक शक्ति व विकास कार्यों की तीव्रता अवरूद्ध होती है।

इस हेतु केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग व नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार स्थानीय सरकारों को अपनी आय के स्रोतों को विकसित करते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना आवश्यक है, तभी स्थानीय सरकार वास्तविक मायनों में स्थानीय स्वशासन को प्राप्त कर पाएगी।

इस हेतु नगर निगम द्वारा कर अनुभाग सुसंगठित किया गया है। नगर निगम ऋषिकेश में कर अनुभाग द्वारा मुख्यतः –

1- संपत्ति कर निर्धारण व वसूली कार्य
2- नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति क्रय- विक्रय का दाखिल- खारिज/ नामांतरण कार्य
3- नगर निगम की दुकानों /भूमि /भवन आदि से किराए की वसूली
4- वाहन पार्किंग शुल्क वसूली
5- होर्डिंग /विज्ञापन अनुमति
6- शहर में संचालित विभिन्न प्रकार के ट्रेड लाइसेंस जारी करना
7- नगरीय फेरी व्यवसायियों का नियमन करते हुए उन्हें आजीविका सुरक्षा प्रदान करना
8- तथा अन्य विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों से नागरिकों को सशुल्क अथवा निशुल्क सेवाएं प्रदान करना आदि कार्य किया जाता है।

इस हेतु कर अनुभाग में धन संग्रह कर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर,कर निर्धारण लिपिक ,कर एवं राजस्व निरीक्षक ,कर एवं राजस्व अधीक्षक आदि स्टाफ तैनात किया गया है।

कर अनुभाग द्वारा वर्तमान में ट्रेड लाइसेंस सेवा को पूर्णतःऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। कोई भी व्यवसाई जैसे होटल संचालक ,पेट्रोल पंप संचालक ,अस्पताल संचालक ,आदि निगम वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर घर बैठे ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ संपत्ति कर ऑनलाइन जमा करने का कार्य भी प्रगति पर है,12000 संपत्ति खाताधारकों में से 5000 का डाटा डिजिटल किया जा चुका है।जिसे ऑनलाइन किया का रहा है शेष पर कार्य गतिमान है ।इससे नागरिकों को घर बैठे ही निगम की सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी तथा समस्त रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित उपलब्ध रहेगा ।

भविष्य में संपत्ति कर का स्व मूल्यांकन ऑनलाइन करने , नामांतरण की कार्यवाही तथा एसेसमेंट नकल जारी करने संबंधी कार्य भी ऑनलाइन प्रदान किए जाने पर कार्य तेजी से गतिमान है।यथाशीघ्र नागरिकों को उक्त सेवाएं भी ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी।